![11](https://www.news15.in/wp-content/uploads/2023/04/11-8-696x497.jpg)
सूरत (Surat) की अदालत (court) ने ‘मोदी सरनेम’ से जुड़े मानहानि मामले में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को बड़ा झटका दिया है। राहुल गांधी की सजा पर रोक नहीं लगेगी, क्योंकि सूरत कोर्ट ने कांग्रेस नेता की अर्जी खारिज कर दी है। दरअसल, ‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई है। इस सजा के खिलाफ निचली अदालत के फैसले को राहुल गांधी ने सेशन कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।
माना जा रहा है कि राहुल गांधी अब इस मामले में राहत के लिए हाईकोर्ट (High Court) का दरवाजा खटखटा सकते हैं। राहुल गांधी को सूरत की अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद संचार मामलों के प्रभारी कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि हम कानून के तहत उपलब्ध सभी विकल्पों का इस्तेमाल करते रहेंगे।
आपको बता दें कि इससे पहले सूरत की निचली अदालत ने भी इस मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। अगर सूरत की अदालत ने दोषी ठहराये जाने और सजा सुनाये पर रोक लगा दी होती तो राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता बहाल हो सकती थी। लेकिन सूरत की अदालत ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। इसलिए राहुल गांधी की मुसीबत और भी बढ़ सकती है। राहुल को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 23 मार्च को दोषी करार दिया था। इसके बाद वह 24 मार्च को संसद से अयोग्य करार दिए गए थे।