नहीं मिली मनीष सिसोदिया को जमानत

दिल्ली (Delhi) की आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering) मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Deputy Chief Minister Manish Sisodia) की जमानत पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) में सुनवाई पूरी हो चुकी है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट में करीब दो घंटे तक बहस हुई, मगर सिसोदिया को राहत नहीं मिली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को करेगी। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर ईडी की ओर से वकील ज़ोहेब हुसैन ने राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल की अदालत में दलीलें रखीं।

ईडी (ED) ने कहा कि कोई भी पॉलीसी टेलीपैथिक तरीके से नहीं बनाई जाती है, कोई भी पॉलिसी सिर्फ दिमाद से नहीं बनाई जाती है। ईडी ने कहा कि इसका कोई तर्क नहीं है कि लाइसेंस फीस बढ़ने से प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। ईडी ने कहा कि जीओएम (GOM) की बैठक में लाइसेंस फीस और प्रॉफिट मार्जिन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई।