
उदयपुर (Udaipur) में साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आंशका को देखते हुए राजस्थान सरकार (Government of Rajasthan) ने बड़ा फैसला लेते हुए सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक झंडे (religious flags) फहराने पर रोक लगा दी है। बड़ी बात यह है कि करीब दो महीने तक धार्मिक झंडे फहराने पर प्रतिबंध लागू रहेगा।
उदयपुर जिला कलक्टर ताराचंद मीणा ने बुधवार को आदेश जारी कर उदयपुर जिले के सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक संपत्ति या अन्य व्यक्ति की संपत्ति पर धार्मिक चिन्ह वाले झंडे लगाने पर 5 अप्रैल से आगामी दो माग तक रोक लगा दी है। सभी नागरिकों को इस आदेश का पालन करने और इसका उल्लघंन नहीं करने का निर्देश दिया गया है। आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति को आईपीसी (IPC) की धारा 188 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।