सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली सरकार (Delhi Government) के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन (Former Minister Satyendar Jain) को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा (Justice Dinesh Kumar Sharma) ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है। हालकि ईडी ने सत्येंद्र जैन की जमानत का विरोध किया था। ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि अगर जैन को जमानत दी जाती है तो मामले के गवाहों की जान को खतरा हो सकता है। साथ ही जांच भी प्रभावित हो सकती है।

आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने 21 मार्च को जाँच एजेंसी और ‘आप’ नेता के वकील की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सत्येंद्र जैन ने पहले अदालत से कहा था कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है और वह जांच में सहयोग कर रहे हैं। जैन ने यह भी दलील दी थी कि मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद उन्हें जेल में रखने की कोई जरूरत नहीं है।