हाथरस गैंगरेप में 4 में से 3 आरोपी बरी

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के हाथरस (Hathras) के चंदपा थाना क्षेत्र (Chandpa police station area) में सितंबर 2020 में हुए बहुचर्चित बूलगढ़ी कांड़ में कोर्ट ने 4 में से 3 आरोपियों को बरी कर दिया। मुख्य आरोपी संदीप को अदालत ने गैर इरादतन हत्या और एससी-एसटी एक्ट के तहत दोषी ठहराया है। संदीप सिंह को लंच के बाद सजा सुनाई जाएगी। हाथरस की विशेष एससी-एसटी कोर्ट (SC-ST Court) त्रिलोक पाल सिंह की अदालत ने गुरुवार (02 मार्च 2023) को यह फैसला सुनाया है।

बारी किए गए आरोपी रवि, रामू और लवकुश के परिजनों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। वहीं, अभियोजन के अधिवक्ता इस फैसले से संतुष्ट नहीं दिखे। उन्होंने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही। बता दें कि हाथरस के चंदपा थाने क्षेत्र की 19 वर्षीय युवती के साथ गांव के चार लोगों द्वारा सामूहिक बलात्कार कर उसकी हत्या करने का आरोप परिजनों ने लगाया था।