रेप मामले में दोषी आसाराम को उम्रकैद की सजा

रेप के मामले में दोषी करार दिए गए आसाराम बापू (Asaram Bapu) को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। गुजरात (Gujarat) की गांधीनगर सेशन कोर्ट (Gandhinagar Session Court) ने रेप मामले में आसाराम बापू को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 6 अक्टूबर 2013 को आसाराम समेत कुल 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसमें सबूतों के अभाव में आसाराम को छोड़कर 6 आरोपी बरी हो गए थे। इसमें उनकी पत्नी भी शामिल थीं। सेशन कोर्ट ने सोमवार को आसाराम को दोषी ठहराया था, जिसके बाद मंगलवार को सजा सुनाई गई। कोर्ट ने पीड़िता को 50 हजार का मुआवजा देने का आदेश भी दिया है।

आपको बता दें कि गुजरात में गाँधीनगर की एक अदालत ने आसाराम बापू को एक महिला शिष्या के साथ बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया था। आसाराम के खिलाफ यह मामला 2013 में दर्ज किया गया था। अक्टूबर 2013 में, सूरत की एक महिला ने आसाराम और सात अन्य के खिलाफ बलात्कार और अवैध कारावास का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई। जुलाई 2014 में इस मामले में चार्जशीट दाखिल की गई थी।