गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाले अहमद मुर्तजा को हुई फांसी की सजा

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के गोरखपुर (Gorakhpur) में गोरखनाथ मंदिर हमले के मामले में दोषी अहमद मुर्तजा (Ahmed Murtaza) को फांसी की सजा सुनाई गई है। सोमवार (30 जनवरी 2023) को मामले में एटीएस-एनआईए कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है। हाल ही में मुर्तजा को अदालत ने यूएपीए, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने और जानलेवा हमले के आरोप में दोषी ठहराया था। सोमवार को मुर्तजा को सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश किया गया। एटीएस-एएनआई की अदालत ने मुर्तजा को फांसी की सजा सुनाई है।

मुर्तजा ने गोरखनाथ मंदिर में घुसकर सुरक्षाकर्मियों पर जानलेवा हमला किया था। 4 अप्रैल को गोरखनाथ चौकी के मुख्य कॉन्स्टेबल विनय कुमार मिश्रा ने मुर्तजा के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी। वह मंदिर के गेट नंबर एक के सुरक्षा प्रभारी थे। मुर्तजा ने पीएसी के सिपाही अनिल कुमार पासवान पर हमला कर उनसे हथियार छीनने की कोशिश की थी। जब दूसरे सुरक्षाकर्मी बीच-बचाव करने आए तो मुर्तजा ने उन पर भी हमला कर दिया।