हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, दोनों जजों की राय अलग

कर्नाटक (Karnataka) के चर्चित हिजाब विवाद (hijab controversy) पर आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का फैसला आ गया है। हिजाब मुद्दे पर दोनों जजों की अलग-अलग राय है। जस्टिस हेमंत गुप्ता (Justice Hemant Gupta) ने कहा कि हमारी राय अलग-अलग है। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने अपील खारिज कर दी। वहीं दूसरे जज ने कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka High Court) के इस फैसले को गलत बताया। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया (Justice Sudhanshu Dhulia) की बेंच के अलग-अलग विचार सामने आए हैं। इस मामले में जजों की एकराय नहीं बन पाई, इसलिए इस मामले को आगे चीफ जस्टिस के पास भेजा गया है। इस मामले की सुनवाई अब बड़ी बेंच करेगी। इस फैसले से पहले कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था।

आपको बता दें कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 15 मार्च को उडुपी के गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज की मुस्लिम छात्राओं को एक कक्षा के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम में आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है।