
सिगरेट (Cigarette) और अन्य तंबाकू पदार्थों (other tobacco substances) के पैकेट को लेकर केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन (new guideline) जारी कर दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय (Ministry of Health) की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार तंबाकू उत्पादों पर अब और भी कड़ी चेतावनी फोटो सहित लिखी जाएगी। इन पदार्थों के पैकेट पर ‘तंबाकू सेवन यानी अकाल मृत्यु’ लिखा होगा। अभी पैकेट पर ‘तंबाकू यानी दर्दनाक मौत’ लिखा जाता है। नए नियम एक दिसंबर 2022 से लागू होंगे। उधर, सुप्रीम कोर्ट ने स्मोकिंग के लिए उम्र सीमा 18 से बढ़ाकर 21 की जाने वाली अर्जी पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर आप पब्लिसिटी चाहते हैं तो मामले में अच्छी दलील दें।