उमर खालिद को लगा बड़ा झटका, नहीं मिली जमानत

दिल्ली दंगा (Delhi riots) मामले में जेएनयू (JNU) के पूर्व छात्र उमर खालिद (Umar Khalid) को अदालत ने झटका देते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी और कहा कि अभी आरोपी को जमानत देने का कोई आधार नहीं। इससे पहले फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों (Delhi riots 2020) के सिलसिले में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और कई बार टाला भी था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत (Additional Sessions Judge Amitabh Rawat) को बुधवार को आदेश सुनाना था, मगर उन्होंने इसे आज यानी गुरुवार के लिए सूचीबद्ध किया था।