इलाहाबाद उच्च न्यायालय आदेश, दोबारा कराया जाएगा अल्‍ताफ का पोस्‍टमॉर्टम

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के कासगंज जिले (Kasganj District) में पुलिस थाने में हुई हत्या मामले पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने बड़ा फैसला सुनाया है। इसमें उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में पुलिस हिरासत में मारे गए अल्ताफ मियां (Altaf Miyan) के शव का दूसरा पोस्टमॉर्टम (second postmortem) करने का आदेश दिया। जिसमें अब कब्र खोदकर अल्ताफ की लाश का दिल्ली के एम्स में कराया जाएगा। उच्च न्यायालय ने अल्‍ताफ का शव कब्र से निकाले जाने से लेकर पोस्‍टमार्टम तक की पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराने का भी आदेश दिया है। अल्ताफ के पिता चांद मियां की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की पीठ ने एम्स द्वारा दूसरा पोस्टमार्टम का निर्देश दिया।

आपको बता दें कि कोतवाली पुलिस की हिरासत में ही अल्ताफ मियां की मौत हो गई थी। कोतवाली के बाथरूम में महज दो फीट ऊंचे पाइप से उसका शव लटकता मिला था। पुलिस ने अल्ताफ द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की बात कही थी। परिवार का आरोप था कि पुलिस ने अल्‍ताफ को पीट-पीटकर मार डाला और हत्‍या को आत्‍महत्‍या का रूप देने की कोशिश की। पीड़ित पिता ने शहर कोतवाली में ही अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ उसके बेटे की हत्या करने का मामला दर्ज कराया था। अल्ताफ के परिवार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।