हिजाब विवाद पर 14 फरवरी को होगी सुनवाई

कर्नाटक (Karnataka) में हिजाब विवाद (hijab controversy) का मामला अब कोर्ट तक पहुँच चुका है। कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka High Court) ने आज हिजाब मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी है। सोमवार तक हिजाब पहनकर लड़कियां क्लास नहीं आएंगी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार तक स्कूल-कॉलेजों समेत शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक पहनावे पर रोक लगा दी है। कर्नाटक उच्च न्यायालय हिजाब मामले पर अगली सुनवाई सोमवार दोपहर 2:30 बजे फिर से करेगा।

कर्नाटक उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता में जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की बेंच हिजाब मामले में सुनवाई कर रही है। आपको बता दें कि, हिजाब विवाद को लेकर 3 दिन तक राज्य में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka High Court) ने कहा कि वह कॉलेजों को फिर से खोलने का आदेश पारित करेगा। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हिजाब मामले के निपटारे तक ऐसी धार्मिक चीजों को पहनने पर जोर नहीं देने को कहा है। कोर्ट का कहना है कि शांति और शांति बहाल होनी चाहिए।