
दिल्ली उच्च न्यायालय (High Court) ने आज उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों (Delhi Riots) से संबंधित एक मामले में छह आरोपियों को जमानत दे दी। इनपर आरोप लगाया गया था कि भीड़ ने एक मिठाई की दुकान (Sweet Shop) में तोड़फोड़ की और उसमें आग लगा दी। इसके परिणामस्वरूप जलने और चोट लगने से एक 22 वर्षीय लड़के दिलबर नेगी की मौत हो गई। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने इस मामले में मोहम्मद ताहिर, शाहरुख, मो. फैजल, मो. शोएब, राशिद और परवेज को जमानत दे दी।
कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में आदेश को सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अधिवक्ता अमित महाजन को सुना था। मृतक दिलबर सिंह नेगी अनिल स्वीट कार्नर में वेटर का काम करता था। थाना गोकलपुरी में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147, 148, 149, 302, 201, 436 और 427 के तहत दर्ज एफआईआर दर्ज कराई गई थी।