प्रयागराज में रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के प्रयागराज (Prayagraj) के पुलिस महानिरीक्षक ने अपने क्षेत्र के सभी जिलाधिकारियों से रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर (Loudspeaker) पर दी जाने वाली अजान पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है। दरअसल, इलाहाबाद विश्वविद्यालय (University of Allahabad) की वाइस चांसलर संगीता श्रीवास्तव ने एक मस्जिद से लाउडस्पीकर पर दी जाने वाली अजान पर रोक लगाने के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखा है। वीसी के इस शिकायती पत्र पर पुलिस महानिरीक्षक ने आदेश दिया है। मा

प्रयागराज रेंज के अंतर्गत आने वाले 4 जिलों के जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को लिखे पत्र में आईजी पी.पी. सिंह (IG P.P. Lion) ने कहा है कि अधिकारियों को उच्चतम न्यायालय और इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेशों को लागू करना चाहिए। यह पत्र जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस प्रमुखों को निर्देश देता है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जाए।