
बॉम्बे हाई कोर्ट ने टूलकिट मामले में आरोपी निकिता जैकब (Nitikta Jacob in toolkit case) को एक बड़ी राहत देते हुए उसकी गिरफ्तारी पर 3 हफ्ते तक की रोक लगा दी है (stay on arrest for 3 weeks)। इसके लिए निकिता को 25 हजार रूपए का निजी मुचलका भरने के लिए कहा गया है। अदालत ने निकिता की वकील मिहिर देसाई की याचिका को स्वीकार कर लिया है जिसमें निकिता को राहत और आवेदन के लिए समय देने की मांग की गई है।
अदालत ने सुनवाई के दौरान माना कि टूलकिट मामले में निकिता का कोई भी राजनीतिक, धार्मिक या आर्थिक उद्देश्य नहीं था। इस मामले में पुलिस 11 फरवरी को निकिता के घर की तलाशी ले चुकी है, इसलिए उसे अभी गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि टूलकिट का मामला दूसरे राज्य का है, इसलिए यह उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।
वहीं कल इसी मामले में एक अन्य आरोपी शांतनु मुलुक को भी बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिल गई थी। अदालत ने शांतनु को 10 दिन की अग्रिम ट्रांजिट जमानत दे दी थी। इसी बात को आधार बनाकर आज निकिता जैकब को भी राहत देने की अपील की गई थी, जिसे अदालत ने मान लिया। अब निकिता को भी 3 हफ्ते की ट्रांजिट जमानत मिल गई है। इन 3 हफ्तों के अंदर निकिता को दिल्ली की अदालत में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी देनी होगी।