
मध्य प्रदेश में अभी कुछ दिनों पहले ही धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2020 (Freedom of Religion Bill 2020) को लागू किया गया था। अब इसके तहत प्रदेश में पहला मामला दर्ज किया गया है (First case registered in Madhya Pradesh)। यह घटना मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले की है, जहां एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के अनुसार, इस जिले की एक महिला ने शिकायत की थी कि उसका जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। पुलिस ने इसके आधार पर जांच करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ की जा रही है। इस मामले में आईपीसी की धारा लगाई गई है।
बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ दिनों पहले इस धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2020 को पारित किया था। इसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति लालच, धमकी, विवाह या किसी अन्य तरीके से किसी का धर्म परिवर्तन करवाता है तो उसे कम से कम 1 साल तथा अधिकतम 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है।