
मध्य प्रदेश में लव जिहाद विरोधी विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है (Love Jihad Bill passed by MP Cabinet)। इसका नाम ‘धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020’ है। अब इस विधेयक को 28 दिसंबर से शुरू हो रहे मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्र में पास करने के लिए पेश किया जाएगा (Will present in MP Vidhan Sabha)।
इस नए कानून में कुल 19 प्रावधान हैं, जिसके अनुसार अगर किसी धर्म परिवर्तन के मामले में पीड़ित पक्ष के परिवार वाले शिकायत करते हैं, तो पुलिस आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकेगी। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति किसी नाबालिग, अनुसूचित जाति/जनजाति की लड़की को बहला फुसला कर शादी करता है, तो उसे 2 से 10 साल तक की सजा मिल सकती है। अगर कोई व्यक्ति पैसे के लालच में अपना धर्म छिपाकर शादी करेगा तो उसकी शादी गैरकानूनी होगी। शादी टूटने के बाद अगर किसी महिला की कोई संतान है तो उसे उसका हक मिलेगा।
इससे पहले उत्तर प्रदेश में भी पिछले महीने लव जिहाद पर अध्यादेश पास किया गया था। यूपी कैबिनेट उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म समपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को लेकर आई है, जिससे उत्तर प्रदेश में महिलाओं को इंसाफ दिलाया जाएगा।