
दिल्ली में सभी वाहनों पर अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोडेड स्टीकर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है (HSRP and CCS compulsory)। वाहन पर यह दोनों चीजें लगवाना अनिवार्य है। अगर इनमें से दोनों या एक चीज नहीं है, तो 5500 रूपए का चालान कट सकता है (Challan of Rs. 5500)। दिल्ली में यातायात पुलिस ने इसके लिए चालान काटने शुरू भी कर दिए हैं। फिलहाल अभी सिर्फ चार पहिया वाहनों के ही चालान कट रहे हैं, दो पहिया वाहनों को अभी छूट दी जा रही है।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर-कोडिड स्टिकर लेने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी वाहन डीलर से संपर्क करना होगा। इसके लिए 658 केंद्र बनाए गए हैं। फिलहाल 517 कॉलोनियों में इन्हें लगवाने की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा होम डिलीवरी के लिए वेबसाइट bookmyhsrp.com/index.aspx पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अलग से चार पहिया के लिए 250 रुपये व दो पहिया के लिए 125 रुपये देने होंगे।