
आज 1 दिसंबर से कोरोना के नए दिशा-निर्देश लागू होने जा रहे हैं (New Guidelines for Corona)। एक बार फिर से देश में कोरोना के मामले बढ़ने से सरकार ने पहले के दिशा-निर्देशों में कुछ बदलाव किए हैं :-
– सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना को रोकने के लिए एसओपी लागू करने, रोकथाम के कदमों और कोविड-19 के लिए उपयुक्त बर्ताव, सावधानी और भीड़ को काबू में रखने को सख्त तौर पर लागू करने को कहा गया है।
– सभी जिला प्रशासनों से निचले स्तर पर कंटेनमेंट जोन को ध्यान से निर्धारित करने को कहा गया है (Containment Zones at Micro Level)। इन कंटेनमेंट जोन में केवल अनिवार्य कामों के लिए ही छूट मिलेगी। घर-घर जाकर निगरानी की जाएगी। जो लॉग पॉजिटिव हैं, उनके संपर्क में आए लोगों की पहचान कर उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखना होगा। संपर्क में आए 80 फीसदी लोगों को 72 घंटे में खोजना होगा।
– फेस मास्क पहनना, हाथ धोना और सामाजिक दूरी का सख्ती से पालन करना होगा। सार्वजनिक और काम की जगहों पर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना लगाया जा सकेगा (Challan for not wearing masks)।
– आज से रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सुविधा 24 घंटे और 7 दिन उपलब्ध रहेगी (RTGS for 24X7)। अब लोग पूरे साल किसी भी दिन तथा किसी भी समय पैसों का लेन-देन कर सकते हैं। पहले यह सुविधा सोमवार से शनिवार सुबह 7 से शाम 6 बजे तक उपलब्ध रहती थी। इसमें भी दूसरे और चौथे शनिवार तथा रविवार को यह बंद रहती थी।
– आज से कुछ विशेष ट्रेनों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। इनमें झेलम एक्सप्रेस और पंजाब मेल दोनों ट्रेनों को सामान्य श्रेणी के तहत चलाया जाएगा।