
दिल्ली में बढ़ते हुए कोरोना के मामलों (Increase in Corona cases in Delhi) को देखते हुए इस बार छठ पूजा घर पर ही मनानी पड़ेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने सार्वजनिक घाटों (Public ghats) पर छठ पूजा समारोह (Chhath Pooja function) आयोजित करने के लिए अनुमति देने से मना कर दिया है (Deny to give permission)। अदालत ने कहा कि इसके लिए जिसने यह याचिका डाली है, लगता है उसे दिल्ली में कोरोना की स्थिति के बारे में नहीं मालूम। किसी भी धर्म के त्यौहार को मनाने के लिए यह जरूरी है कि हम जिंदा रहें।
मालूम हो कि इस बार दिल्ली सरकार ने किसी भी सार्वजनिक घाट पर छठ पूजा आयोजित नहीं करने का आदेश दिया था। वहीं दिल्ली में छठ पूजा आयोजित करने वाली समितियों ने दिल्ली सरकार के इस आदेश का विरोध किया है। साथ ही विपक्षी दल बीजेपी ने भी दिल्ली सरकार के इस फैसले की आलोचना की है।