
अब पश्चिम बंगाल (West Bengal) में दुर्गा पूजा के लिए (For Durga Pooja) लगे पंडालों में लोगों को प्रवेश दिया जाएगा (Entry in Pandaals)। आज कोलकाता उच्च न्यायालय (Kolkata High Court) ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया है। अब एक बार में एक साथ 45 लोगों को एक पंड़ाल में प्रवेश मिल सकेगा। हालांकि, अदालत ने सिंदूर खेला की इजाजत नहीं दी है, क्योंकि उससे भीड़ जुटने की संभावना है। इससे पहले सोमवार को अदालत ने कोरोना महामारी के मद्देनज़र दुर्गा पूजा के पंडालों में लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी थी।
आज अदालत ने कहा कि छोटे पंडालों के लिए प्रवेश द्वार से 5 मीटर की दूरी पर और बड़े पंडालों के लिए 10 मीटर की दूरी पर नाकेबंदी करनी होगी। छोटे पंडालों में एक समय पर 10 से 15 आयोजक सदस्यों के साथ 45 लोग रूक सकते हैं, जबकि बड़े पंडालों में इसे बढ़ाया जा सकता है। पंडाल के बाहर हर सुबह 8 बजे एक सूची लगानी होगी, जिसमें आने वाले लोगों के नाम शामिल होंगे।