
टेलीकॉम कंपनियों (Telecom companies) को बकाया एडजस्ट ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) को चुकाने के लिए उच्चतम न्यायालय (Supreme court) ने 10 साल का समय दिया है यह समय सीमा 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगी, हालांकि कम्पनियों ने बकाया राशि चुकाने के लिए 15 साल का समय मांगा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे सिर्फ 10 साल में चुकाने का समय दिया। उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला आज सुनाया। कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि अगर कंपनियां इस दौरान पेमेंट में देरी या चूक होती है तो उन्हें ब्याज या पेनाल्टी (Penalty) देनी पड़ेगी। फैसले के मुताबिक ए जी आर की कुल रकम का 10 प्रतिशत हिस्सा 31 मार्च 2021 तक चुकाना होगा। इसके साथ ही हर साल 7 फरवरी को टेलीकॉम कंपनियों को ए जी आर की तय रकम देनी होगी। कोर्ट ने आगे यह भी कहा इस बकाए का फिर से कोई वैल्यूएशन नहीं किया जाएगा, इसका मतलब जो रकम तय की गई है उसे भरनी पड़ेगी। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी को कहा कि वह आईबीसी प्रोसेस के तहत स्पेक्ट्रम के मामले को देखें।