प्रशांत भूषण अवमानना केस पर आया फैसला

प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) को उच्चतम न्यायालय (Supreme court) ने कोर्ट (Court) और न्यायाधीशों (Judges) के अवमानना के मामले में महज 1 रूपए का जुर्माना लगाया। साथ ही यह हिदायत दी गई की अगर 15 सितंबर तक जुर्माना नहीं भरा तो 3 महीने की जेल और 3 साल के लिए प्रैक्टिस पर रोक लगा दी जाएगी। उच्चतम न्यायालयने आगे कहा कि बोलने कि आज़ादी को दबाया नहीं जा सकता, लेकिन दूसरों के अधिकारों का सम्मान भी जरूरी है। आपको बता दे की इसी महीने में भूषण को अवमानना का दोषी करार दिया था और फैसला सुरक्षित रख लिया था । कोर्ट ने पिछले हफ़्ते भूषण को बिना शर्त माफी मांगने को कहा था लेकिन प्रशांत भूषण ने यह कहते हुए माफी मांगने से इंकार कर दिया की अगर उन्होंने माफी मांगी तो ये उनकी अंतरात्मा और कोर्ट कि अवमानना होगी।