
कोरोना काल (Corona era) में परीक्षा (Exam) कराए जाने को लेकर देश में जारी बहस के बीच आज उच्चतम न्यायालय (Supreme court) ने विश्वविद्यालयों (Universities) के अंतिम वर्ष (Final year) के छात्रों के लिए एक बड़ा फैसला सुनाया है। उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष की परीक्षा होंगीं। न्यायालय ने कहा कि किसी राज्य को लगता है, उनके लिए परीक्षा कराना मुमकिन नहीं, तो वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के पास जा सकता है। राज्य अंतिम वर्ष की परीक्षा लिए बिना विद्यार्थियों को प्रमोट नहीं कर सकते। 30 सितंबर तक परीक्षा करवाने के लिए UGC के फैसले पर उच्चतम न्यायालय ने मुहर लगा दी है।
न्यायालय में अंतिम वर्ष की परीक्षा टालने वाली याचिका पर पिछली सुनवाई 18 अगस्त को हुई थी। इस दौरान विश्वविद्याल और कॉलेजों की अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द करने पर उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। इसी के साथ अदालत ने सभी पक्षों से तीन दिनों के भीतर लिखित जवाब दाखिल करने को कहा था। अदालत ने यह भी कहा था कि अब उच्चतम न्यायालय तय करेगा कि डिग्री कोर्स के अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द होंगी या नहीं। इसी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना अंतिम फैसला सुनाया है।