
दिल्ली हिंसा (Delhi violence) और आईबी अधिकारी अंकित शर्मा (IB officer Ankit Sharma) की हत्या के आरोपी ताहिर हुसैन (Tahir hussain) की जमानत याचिका कड़कड़डूमा कोर्ट ने आज खारिज कर दी। ताहिर हुसैन ने अदालत में जमानत अर्जी दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया गया। अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए, मुख्य आरोपी होने के कारण ताहिर की जमानत याचिका को मंजूरी देने से इंकार कर दिया। पुलिस ने अदालत के समक्ष ताहिर की जमानत याचिका का विरोध किया था।