दिल्ली में 5 दिन का संस्थागत क्वारनटीन अनिवार्य

अब दिल्ली में कोई भी कोरोना संक्रमित अपने घर पर नहीं रह पाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने यह आदेश जारी कर दिया है (Delhi LG passed an order) कि अब कोई भी व्यक्ति अगर कोरोना पॉजिटिव पाया जाएगा तो उसे सीधे 5 दिनों के लिए अनिवार्य संस्थागत क्वारनटीन भेजा जाएगा (5 days Institutional Quarantine compulsory)। इसे पूरा करने के बाद ही किसी व्यक्ति को होम आइसोलेशन में भेजा जाएगा। अगर किसी में फिर भी कोरोना के लक्षण रह जाते हैं तो उसे क्वारन्टीन सेन्टर या हॉस्पिटल में भेजा जाएगा। नए आदेश के मुताबिक अगर किसी मरीज में अगर कोरोना के लक्षण नहीं भी हैं तो उसे संस्थागत क्वारनटीन में रहना होगा। अभी तक अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता था और उसमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं मिलते थे तो उसे होम आइसोलेशन में भेज दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वहीं दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,137 नए मरीजों के साथ कुल आंकड़ा 53,116 पर पहुंच गया है।