उत्तर प्रदेश सरकार (UP Govt.) ने कोरोना पर एक सख्त कानून (Strict Law on Corona) बनाया है। इसका नाम है ‘उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020’। इसके अंतर्गत सभी स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों और सफाई कर्मियों के साथ कोई अभद्रता या हमला करता है, उन पर थूकता या गंदगी फेंकता है, या आइसोलेशन नियम तोड़ता है, तो उसे 6 माह से लेकर 7 साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही 50 हजार से लेकर 5 लाख रूपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। क्वारनटीन का उल्लंघन करने, अस्पताल से भागने और अश्लील-अभद्र आचरण करने पर पर 1 से 3 साल की सजा और 10 हजार से 1 लाख रूपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। लॉकडाउन तोड़ने और कोरोना को फैलाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई कोरोना संक्रमित स्वयं को छिपाएगा या फिर जानबूझ कर सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करेगा, तो उसे 1 से 3 साल की सजा और 50 हजार से 1 लाख रूपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा।