सरकार ने जारी किए दिशा-निर्देश

कल सरकार ने लॉकडाउन को 3 मई (Lockdown increased) तक बढाने का आदेश दिया था। आज गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने लॉकडाउन पार्ट-2 (Lockdwon Part-2) को लेकर नए दिशा-निर्देश (Guidelines) जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक, 3 मई तक कोई भी हवाई जहाज, यात्री रेलगाडी तथा मेट्रो रेल चलेगी। औद्योगिक गतिविधियों तथा सभी तरह की परिवहन सेवाओं पर रोक जारी रहेगी। सावर्जनिक स्थानों पर मास्क पहनना सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। पहले से जो छूट दी गई है, वह जारी रहेगी। कृषि से जुड़े कामों को रियायत दी जाएगी। मनरेगा के तहत काम कराया जाएगा। दवाईयों तथा अन्य जरूरी सामानों का उत्पादन जारी रहेगा। कुछ शर्तों के साथ आवश्यक सामानों के लिए ट्रकों को चलाने की इजाजत दी गई है। ग्रामीण औद्योगिक गतिविधियां जारी रहेंगी। केबल टीवी, डीटीएच, टेलिफोन जैसी सेवाएं जारी रहेंगी। इसके अलावा बिजली मैकेनिक, कॉरपेंटर, प्लंबर, मोटर मैकेनिक आदि को काम करने की इजाजत भी दी गई है। ई-कॉमर्स और कूरियर सेवाओं चालू कर दिया गया है। 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ आईटी कंपनियों को भी काम की मंजूरी दी गई है।