राजू पाल हत्याकांड में 7 आरोपी दोषी करार

लखनऊ (Lucknow) की सीबीआई कोर्ट (CBI Court) ने बसपा विधायक राजू पाल (BSP MLA Raju Pal) की हत्या के मामले में सभी सात आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने छह आरोपियों को उम्रकैद और एक को चार साल कैद की सजा सुनाई है। पुलिस हिरासत में मारे गए अतीक अहमद और अशरफ को भी राजू पाल हत्याकांड में नामजद थे। अब बाकी सभी 7 आरोपियों आबिद, फरहान, जावेद, अब्दुल कवी, गुल हसन, इसरार और रंजीत पाल को दोषी करार दिया गया है।

लखनऊ की सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने राजू पाल हत्याकांड में सभी आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने छह को उम्रकैद और फरहान को चार साल की सजा सुनाई है। 19 साल पहले 25 जनवरी 2005 को तत्कालीन बसपा विधायक राजू पाल की प्रयागराज के धूमनगंज में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।