सीएए पर उच्चतम न्यायालय का फैसला  

उच्चतम न्यायालय ने सीएए से जुड़ी याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए चार हफ्तों का समय दिया है। न्यायालय ने सीएए पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है और साथ ही कहा कि अब इसकी सुनवाई सिर्फ उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ कर सकती है। सीएए की याचिकाओं को असम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा पूर्वोत्तर राज्यों की अलग-अलग श्रेणियों के हिसाब से बाँटकर पीठ के पास भेजा जा सकता है।