यादव सिंह के खिलाफ 10 हजार करोड़ की अवैध संपत्ति रखने का आरोप है। हजारो करोड़ की अवैध सम्पत्ति मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बैंच ने आज एक बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने नोएडा विकास प्राधिकरण में चीफ इंजीनियर रहे यादव सिंह की अवैध संपत्ति की जांच सीबीआई से कराने के आदेश दिए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बैंच ने बुधवार को ही कह दिया था कि उन्हें जस्टिस ए एन वर्मा की एक सदस्यीय कमीशन की जांच पर कोई भरोसा नहीं है। साथ ही कोर्ट ने अखिलेश सरकार के रवैये पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि सीबीआई जांच का आदेश तो सरकार को ही दे देना चाहिए था।कोर्ट के इस आदेश से अखिलेश सरकार की बड़ी किरकिरी हुई है, क्योंकि सरकार कालेधन के इस कुबेर के खिलाफ हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। वहीं दूसरी ओर कोर्ट के आदेश के बाद यादव सिंह की जांच का रास्ता निकला है। बता दें 28 नवंबर 2014 को आयकर विभाग ने यादव सिंह के दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद स्थित ठिकानों पर छापा मारा था और करोड़ो रुपयों की चल-अचल संपत्ति के साथ गहने बरामद किए थे। इसके बाद 8 दिसंबर को सरकार ने यादव सिंह को सस्पेंड कर दिया था।