पुरानी गाड़ियों में भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

नई गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एक साल से लगाई जा रही हैं। परिवहन विभाग ने अब पुरानी गाड़ियों में भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के निर्देश संभागीय परिवहन अधिकारियों को दिए हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का कार्य वाहन विक्रेता ही करेंगे। पुरानी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए वाहन विक्रेता को अपना ऑनलाइन पोर्टल विकसित करना होगा। इसके लिए वाहन स्वामी अपनी वाहन निर्माता कंपनी के विक्रेता के यहां ऑनलाइन आवेदन करेंगे। अगर जिले में विक्रेता नहीं है तो नजदीकी जिले में भी प्लेट लगवाई जा सकती है। हाई सिक्योरिटी प्लेट उस वाहन में नहीं लगाई जा सकेगी, जिस पर चालान, एफआईआर या बकाया धनराशि हो। सॉफ्टवेयर से मैच के बाद उन्हीं गाड़ियों में प्लेट लग पाएगी, जिन पर किसी तरह का कोई बकाया नहीं होगा।