
दिल्ली (Delhi) के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन (Former Minister Satyendar Jain) को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से राहत मिल गई। शीर्ष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering) मामले में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत 1 सितंबर तक बढ़ा दी है। इससे पहले सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत याचिका पर 24 जुलाई को सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जैन को अंतरिम जमानत दी थी। इस मामले में पिछली सुनवाई 10 जुलाई को हुई थी, जिसमें कोर्ट ने उनकी जमानत 24 जुलाई तक बढ़ा दी थी।
आपको बता दें कि इसके पहले 26 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मेडिकल कंडीशन के आधार पर छह हफ्ते की जमानत दी थी। 11 जुलाई को उनकी जमानत का आखिरी दिन था। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था- जैन प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा सकते हैं, लेकिन किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे। न ही दिल्ली के बाहर जाएंगे। आप जो भी इलाज करा रहे हैं, उसकी रिपोर्ट 10 जुलाई तक जमा करें।