आंध्र प्रदेश का ‘दिशा’ विधेयक

आंध्र प्रदेश सरकार ने देश में बढ़ती रेप की वारदातों को कम करने और मामले को जल्द सुलझाने के लिए शुक्रवार को एक ‘दिशा’ नामक विधेयक पारित किया है। इस कानून के तहत अब रेप के मामलों में 21 दिनों के अंदर मौत की सजा देने का प्रावधान किया गया है। ऐसा कानून बनाने और लागू करने वाला आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। विधानसभा से पारित इस विधेयक का नाम ‘आंध्र प्रदेश दिशा अधिनियम आपराधिक कानून 2019’ रखा गया है। हैदराबाद में एक महिला पशु चिकित्सक के साथ हुई दरिंदगी के बाद पूरे देश में भारी विरोध प्रदर्शन हुए। इसके बाद पुलिस ने घटना के चारों आरोपियों को मुठभेड़ में मार गिराया था।