अब 31 दिसंबर तक जोड़ें पैन-आधार

रविवार को केंद्रीय आयकर विभाग ने एक जरूरी सूचना जारी की। विभाग ने कहा कि सभी लोग अपने बेहतर भविष्य के लिए 31 दिसंबर तक अपने पैन को आधार कार्ड से जोड़ लें। इससे आम लोगों को काफी फायदा होगा। पहले यह समय सीमा 30 सितंबर थी, जिसे बढ़ाकर अब 31 दिसंबर कर दिया गया है। इस फैसले से उन लोगों को राहत मिलेगी, जिन्होंने अभी तक अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ा था।