मस्जिद से पहले मंदिर था

अदालत ने ऐएसआई की रिर्पोट स्वीकार कर लिया है, तथा यह कहा की मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनाई गई थी, पहले वहाँ मंदिर था। शिया-सुन्नी की याचिका के बाद अदालत ने निर्मोही अखाड़े के दावे को भी खारिज कर दिया है।