
आज उच्चतम न्यायालय की तीन जजों की पीठ ने जम्मू-कश्मीर में लगी पाबंदियों पर फैसला सुनाया है। पीठ ने केंद्र सरकार से कहा है कि पाबंदी से जुड़े सभी फैसलों को सार्वजनिक किया जाए। साथ ही कहा कि बहुत जरूरी हो तभी इंटरनेट सेवाएँ बंद की जाएं, क्योंकि यह व्यक्तिगत आजादी का एक हिस्सा है, इसे बंद नहीं कर सकते। इसके अलावा तुरंत प्रभाव से ई-बैंकिंग और व्यापारिक सेवाएँ बहाल करने का आदेश भी दिया गया। इसके साथ ही 7 दिन में इंटरनेट और धारा-144 की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। न्यायालय ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आप धारा-144 का दुरुपयोग नहीं कर सकते, इसकी जब जरूरत हो तभी इसको लागू किया जाए।