
बाबा रामदेव (Baba Ramdev) सहित 5 लोगों के खिलाफ जयपुर में एफआईआर दर्ज कराई गई है (FIR on 5 persons)। शुक्रवार को जयपुर के ज्योतिनगर थाने (Jyoti Nagar Police Station of Jaipur) में यह एफआईआर बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि द्वारा बनाई गई कोरोना की दवा ‘कोरोनिल’ के भ्रामक प्रचार करने के आरोप में दर्ज कराई गई है (Doubtful Publicity of Coronil)। इसमें बाबा रामदेव, उनके सहयोगी बालकृष्ण के अलावा वैज्ञानिक अनुराग वार्ष्णेय, निम्स के अध्यक्ष डॉ. बलबीर सिंह तोमर और निदेशक डॉ. अनुराग तोमर को आरोपी बनाया गया है। यह एफआईआर वकील बलराम जाखड़ ने दर्ज कराई है, जिसमें आईपीसी की धारा 420 सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।